हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, जानिए किसे मिलेगा लाभ और अप्लाई करने का तरीका
भारत की केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह की जनहित योजनाएं जारी की जाती हैं. वहीं राज्य भी अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी योजनाएं लॉन्च करते हैं जिससे उस राज्य के नागरिकों को फायदा मिल सके. हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी ही एक योजना यानी जनहित कारी स्कीम जारी की गई है जिसका नाम है हरियाणा पहचान पत्र योजना (Haryana Parivar Pehchan Patra Scheme). 14 अंकों का ये विशिष्ठ प्रमाण पत्र हरियाणा के हर संयुक्त और एकल परिवार को इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि सरकार ये तय कर सके कि राज्य के हर नागरिक को सरकार की तरफ से जारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरूआत करते हुए कहा था कि हरियाणा परिवार पहचान प्रमाण पत्र राज्य के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने में कारगर साबित होगा. राज्य सरकार का अनुमान है कि परिवार पहचान प्रमाण पत्र की इस योजना से करीब 54 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा.
चलिए जानते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जुड़ी सभी जानकारी ताकि आप बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकें.
How to Apply for Haryana Parivar Pehchan Patra Scheme 2022 – 2023
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए कैसे अप्लाई करें
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए पात्रता अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है. आप चाहें तो घर बैठे meraparivar.haryana.gov.in) की साइट पर विजिट करके परिवार का पंजीकरण कर सकते हैं. अप्लाई करने की प्रोसेस में सबसे पहले साइट पर विजिट करें, यहां होम पेज पर ही अपडेट फैमिली डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पूर्व की आठ नंबर या 12 नंबर की फैमिली आईडी है या नहीं. अगर आपके आईडी है तो YES पर क्लिक कीजिए और अपना आधार नंबर फीड करके आगे प्रोसेस करें. अगर आपके पास आईडी नहीं है या भूल गए हैं तो Forgot Family ID के ऑप्शन क्लिक करें और घर के मुखिया का आधार नंबर फीड कर दें. इसके बाद घर के मुखिया के आधिकारिक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहां डालकर वेरिफाई करें.
ओटीपी डालने के तुरंत बाद आपके परिवार की फैमिली आईडी सामने आ जाएगी. इस आईडी में आपके पूरे परिवार का डाटा दर्ज है. अगर आपको घर के किसी सदस्य के सेक्शन को अपडेट करना है या कोई नया सदस्य एड करना हो यहां कर सकते हैं. डाटा में संशोधन करने के बाद इसका प्रिंट आउट लीजिए और घर के नए सदस्य या जिनका डाटा अपडेट किया है, उनके साइन लेकर स्कैन करके फिर यहीं अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए परिवार पहचान पत्र पंजीकरण का मैसेज आ जाएगा.
इस योजना के लिए लाभार्थी एसडीएम कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या तहसील में जाकर भी इस योजना के पंजीकरण का फॉर्म हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा ये फॉर्म राज्य के सरकारी स्कूलों, राशन डिपो और गैस एजेंसियों पर भी उपलब्ध करेंगे ताकि राज्य के किसी भी व्यक्ति को ये आसानी से मिल सकें. लाभार्थी को आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारियों जैसे संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, आधार नंबर आदि को सही तरीके से भरना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ अपने और अपने परिवार के संबंधित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा. ध्यान देने वाली बात है कि जहां से फॉर्म लिया गया है, उसे भरने के बाद उसी कार्यालय में जमा करवाना होगा.
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पंजीकरण के लिए जरूरी पात्रता/योग्यता
Haryana Parivar Pehchan Patra Eligibility criteria
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आवेदक के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है
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अगर हरियाणा का स्थाई नागरिक होना चाहिए.
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अगर परिवार हरियाणा का स्थाई परिवार है और बाहर किसी अन्य राज्य में रह रहा है तो उसे भी पहचान पत्र बनवाना होगा.
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राज्य की वो फैमिलीज जिनका डाटा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना या SECC डेटा सूची में रजिस्टर्ड हैं, वे परिवार पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
Document required for Haryana Parivar Pehchan Patra application
हरियाणा परिवार पहचान पत्र आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स/ दस्तावेज
- आधार कार्ड
- उम्र संबंधी प्रमाण पत्र
- एड्रेस संबंधी डाक्यूमेंट
- वैवाहिक स्थिति संबंधित प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार की पहचान के लिए दस्तावेज
किस किस योजना में मिलेगा इस पहचान पत्र का लाभ
आपको बता दें कि हरियाणा राज्य की कई सरकारी योजनाओं को हरियाणा परिवार पहचान पत्र से लिंक किया जा रहा है, इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, परिवार पेंशन, लाडली मैरिज शगुन स्कीम और राज्य में वितरित होने वाले सरकारी राशन के लिए इस पहचान पत्र को एक आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा. इसके अलावा जो लोग पीएम आवास योजना में भाग लेना चाहते हैं या जो लोग रोजगार भत्ता पाना चाहते हैं, वो भी इन योजनाओं में इसी पहचान पत्र को एक दस्तावेज के रूप में अटैच कर पाएंगे.
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